देवरिया, नवम्बर 24 -- देवरिया, निज संवाददाता। शहर के गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के समीप स्थित मजार व कब्रिस्तान के भूमि विवाद प्रकरण में एएसडीएम न्यायालय से फैसला आने के बाद दोषी कर्मचारी, अधिकारियों के साथ ही अन्य लोगों में खलबली मच गई है। शनिवार की शाम एएसडीएम न्यायालय के फैसले की कापी तहसील पहुंची। अब दोषी कर्मचारी, अधिकारियों के साथ ही अन्य लोगों की सूची तहसील प्रशासन ने तैयार करनी शुरू कर दी है। जल्द ही दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ ही केस दर्ज कराने की कार्यवाही पूरी की जाएगी। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज से सटे जिस भूमि पर मजार व कब्रिस्तान बना है, वह 1399 में फसली खतौनी में बंजर के नाम दर्ज था। राजस्व विभाग की जांच में पाया गया कि वर्ष 1992 में कूटरचना कर एडीएम वित्त एवं राजस्व/ अपर वक्फ आयुक्त के न्यायालय से जारी परवा...
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