देवरिया, नवम्बर 22 -- देवरिया, निज संवाददाता। शहर के गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के समीप स्थित मजार व कब्रिस्तान के भूमि विवाद प्रकरण में एएसडीएम न्यायालय से फैसला आने के बाद जिला प्रशासन भी गंभीर हो गया है। डीएम दिव्या मित्तल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश सुननी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर संशोधन की कार्यवाही पूरा करने की बात कही है। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज से सटे जिस भूमि पर मजार व कब्रिस्तान बना है, वह 1399 में फसली खतौनी में बंजर के नाम दर्ज था। राजस्व विभाग की जांच में पाया गया कि वर्ष 1992 में कूटरचना कर एडीएम वित्त/राजस्व / अपर वक्फ आयुक्त के न्यायालय से जारी परवाना के आधार पर बंजर भूमि को मजार व कब्रिस्तान के नाम से दर्ज किया गया था। जून माह में सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी ने मजार के प्रकरण को उठाया था। इसके ब...