बुलंदशहर, फरवरी 19 -- अपर सत्र न्यायाधीश-एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने नरसेना के गांव कमालपुर स्थित एक मजार पर तोड़फोड़, आगजनी और बलवा करने वाले पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने पांचों अभियुक्तों को पूर्व में जिला कारागार में बिताई गई समयावधि का कारावास व सभी को कुल मिलाकर 90 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2007 में वादी मुकदमा मोहम्मद जलालुद्दीन निवासी गांव कमालपुर ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, जिसके बाद नरसेना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में वादी ने बताया था कि वह गांव स्थित दादा दिवस शाह की मजार पर करीब सात आठ वर्षों से सेवा व साफ सफाई कर रहा है। यहां की शोहरत देखकर 21 जून 2007 को गांव के ही कुछ लोग रंजिशन मजार पर लाठी-डंडे आदि ल...
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