देवरिया, नवम्बर 28 -- देवरिया, निज संवाददाता। शहर के गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के समीप स्थित मजार व कब्रिस्तान के भूमि विवाद प्रकरण में एएसडीएम न्यायालय के आदेश का खतौनी में अनुपालन कर दिया गया। अब उस खतौनी में कब्रिस्तान व मजार की बजाय बंजर भूमि अंकित कर दिया गया है। इसके बाद तहसील प्रशासन अगली कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। उधर तहसीलदार सदर केके मिश्र प्रकरण में दोषी कर्मचारी व अधिकारियों की सूची तैयार कर रहे हैं। जल्द ही इसकी सूची तैयार कर वह कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को भेज देंगे। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज से सटे जिस भूमि पर मजार व कब्रिस्तान बना है, वह 1399 में फसली खतौनी में बंजर के नाम दर्ज था। राजस्व विभाग की जांच में पाया गया कि वर्ष 1992 में कूटरचना कर एडीएम वित्त एवं राजस्व/ अपर वक्फ आयुक्त के न्यायालय से जारी परवाना के ...