नई दिल्ली, अगस्त 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में मजनू का टीला के पास में रहने वाले पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने इन शरणार्थियों को इस इलाके से हटाने पर रोक लगाने के साथ ही केंद्र सरकार और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30 मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू शरणार्थियों को राहत देने से इनकार करते हुए, टेंट लगाकर इस इलाके में रह रहे लोगों को हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए शरणार्थियों को हटाने पर पर रोक लगा दी। साथ ही केंद्र और डीडीए से जवाब मांगा है। शरणार्थियों की ओर से वकील विष्णु शंकर...
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