नई दिल्ली, दिसम्बर 24 -- दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में बुलडोजर ऐक्शन का खतरा मंडराने लगा है। हाईकोर्ट ने बिना मंजूरी के चल रहे अवैध कैफे, बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने डीडीए को निर्देश दिया है कि अवैध इमारतों और कमर्शियल गतिविधियों पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई की जाए। एक याचिका में दावा किया गया था कि इलाके में 7 से 8 मंजिला इमारतें बिना फायर सेफ्टी और पुख्ता ढांचे के चल रही हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी कैफे और होटलों के खिलाफ समय पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह चिंता भी जताई कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आधे छात्र अपना अधिकतम समय इसी इलाके में बिताते हैं, इसलिए वहां सुरक...
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