नई दिल्ली, अगस्त 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश की राजधानी स्थित 'मजनू के टीले के पास में रहने वाले पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को राहत दी। शीर्ष अदालत ने इन शरणार्थियों को इस इलाके से हटाने पर रोक लगाने के साथ ही, केंद्र सरकार और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उच्च न्यायालय के 30 मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में हिंदू शरणार्थियों को राहत देने से इनकार करते हुए, टेंट लगाकर इस इलाके में रह रहे लोगों को हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए शरणार्थियों को हटाने पर पर रोक लगा दी। साथ ही केंद्र और डीडीए से जवाब मांगा है। श...
		
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