मुजफ्फरपुर, फरवरी 13 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कांटी थाना क्षेत्र के सरमसपुर गांव के मजदूर राजा कुमार चौधरी की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने के दोषी उसी गांव के करण कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष (एससी/एसटी एक्ट) कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने शुक्रवार को उसे यह सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) जयमंगल प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को पेश किया। वहीं साक्ष्यों को पेश करने में अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने उनका सहयोग किया। राजा कुमार चौधरी के भाई विकास कुमार ने कांटी थाना में 27 नवंबर 2023 को एफआईआर कराई थी। इसमें उसने गांव के ही अर्जुन साह और उसके तीन भाइयों करण कुमार, बी...