अल्मोड़ा, सितम्बर 19 -- अल्मोड़ा। ट्रक की टक्कर के बाद मजदूर की मौत के मामले में अल्मोड़ा मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने इन्श्योरेन्स कंपनी को पीड़ित परिवार को करीब आठ लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अनिल कश्यप और धनंजय साह ने बताया कि मामला फरवरी 2024 का है। पीड़ित ईश्वरी दत्त और हेमा देवी निवासी गुणादित्य धौलादेवी अल्मोड़ा ने न्यायालय में वाद दायर किया था। कहना था कि उनका पुत्र रमेश चंद्र पालीवाल 10 फरवरी 2024 को मजदूरी कर गंगोलीहाट रोड से पैदल घर की ओर आ रहा था। देर शाम करीब साढ़े सात बजे बोराआगर के पास ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन...