औरंगाबाद, अक्टूबर 10 -- मजदूरी को लेकर हुए विवाद में पीट-पीट कर की गई हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त को गुरुवार को सजा सुनाई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज पांच उमेश प्रसाद ने अंबा थाना कांड संख्या-82/15 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। जेल में बंद अंबा थाना क्षेत्र के कसौटी गांव निवासी संतोष पासवान को धारा 304 में नौ साल छह महीने की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस संबंध में एपीपी बिगु प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त संतोष पासवान को 26 सितंबर को दोषी करार दिया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले में अंबा के रामलखन चौधरी ने 5 अक्टूबर 2015 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा था कि मजदूरी को लेकर एक विवा...