जामताड़ा, सितम्बर 13 -- जामताड़ा। जान मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने अंतिम सुनवाई पूरी की। न्यायालय ने कुंडहित थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी जमींदार टुडू और रामसाधु टुडू को भादवि की धारा 326, 324 व 323 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा भेज दिया। सजा निर्धारण के लिए 17 सितंबर की तिथि तय की गई है। वहीं, मामले के अन्य छह आरोपी - सर्वेश्वर टुडू, राजेश टुडू, रंजन टुडू, जागेश्वर टुडू, नींबू लाल टुडू और रविंद्र टुडू को धारा 323 में दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास और Rs.1000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला कुंडहित थाना कांड संख्या 13/24 से संबंधित है। घटना...