बांदा, मई 30 -- बांदा। संवाददाता सोते समय युवक को मछली पकड़ने वाले जाल से बांधकर और चापड़ से ताबड़तोड़ हमला करके मार डालने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने सुनाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी घटना के बाद से मंडल कारागार में निरुद्ध है। सजा सुनाए जाने के बाद पुनः सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। बबेरू थानाक्षेत्र के निभौर तरसिया डेरा निवासी देवलाल निषाद ने 15 नंवबर 2022 की रात अपने बेटे 28 वर्षीय राजू और भटौली गांव के रामरूप के साथ खेत में फसल की रखवाली को चारपाई डालकर सोए थे। देर रात करीब एक बजे रामरूप ने पिता-पुत्र को चारपाई पर ही मछली पकड़ने के जाल से बांध दिया। इसके बाद राजू पर चापड़ ...
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