लखनऊ, अगस्त 19 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मखदूमपुर ग्राम की उन जमीनों का उपयोग करने से एलडीए को रोक दिया है, जो नगर निगम की हैं। न्यायालय ने कहा है कि अब तक उक्त जमीनों पर एलडीए का कोई अधिकार नहीं है। लिहाजा इन जमीनों का उपयोग तब तक न करे जब तक उसे इसका अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने भूमि प्रबंधन समिति मखदूमपुर की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया है। उक्त याचिका वर्ष 2019 में दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मखदूमपुर ग्राम की भू प्रबंधन समिति की जमीनों पर एलडीए बिना किसी अधिकार के कब्जा कर रहा है व इन पर तीसरे पक्ष का स्वत्व भी उत्पन्न कर रहा है। सुनवायी के दौरान न्यायालय ने पाया कि उक्त जनहित याचिका के लंबित रहते, प्रश्नगत जमीनों पर नगर निगम का न...