नई दिल्ली, मई 3 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने गैंगस्टर हाशिम बाबा के सहयोगी असरार उर्फ पोपट को जमानत दे दी। आरोपी पोपट को 27 मार्च को गोकुल पुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने आरोपी पोपट को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी है। जमानत देते समय अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

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