नई दिल्ली, मई 27 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) से जुड़ा हुआ है। यह उनकी दूसरी जमानत याचिका थी। बाल्यान को सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने कहा कि राहत देने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने तीन जून से आरोप तय करने की बहस प्रतिदिन चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही, सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। अदालत ने पुलिस को आरोपी विकास गहलोत की जांच भी जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। मई की शुरुआत में दायर किया था आरोपपत्र बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मई की शुरुआत में साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू, ज...