नई दिल्ली, मई 22 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत आप के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर 27 मई को फैसला सुनाएगी। यह मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज संगठित अपराध से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। बाल्यान की ओर से पेश अधिवक्ता एमएस खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इसलिए अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने कहा कि यदि अदालत राहत देती है तो बाल्यान अदालत द्वारा तय किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार हैं। वहीं, विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बाल्यान रिहा होने पर जांच को प्रभावि...