मुख्य संवाददाता, अगस्त 19 -- Rules for opening a shop in a house: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने शासन की मंजूरी के बाद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 में आमजन को राहत देने वाला अहम संशोधन किया है। अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर 100 मीटर की सीमा तक स्थित आवासीय भवनों में भी दुकानें और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इसके लिए केवल संबंधित भूखंड का मिक्स्ड लैंड यूज (मिश्रित भू उपयोग) मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। इससे नक्शा पास कराने और अन्य शुल्क के रूप में प्राधिकरण को करोड़ों रुपये की अतिरिक्त आय होगी। पूर्व में 2023 में लागू महायोजना-2031 के तहत केवल 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर ही बाजार स्ट्रीट की सुविधा लागू थी। इसका लाभ सीमित संख्या में लोगों को मिल रहा था। लेकिन अब संशोधित उपविधियों के त...