हरिद्वार, मार्च 7 -- अपर जिला जज/विशेष पॉक्सो कोर्ट कुमारी कुसुम शानी ने अश्लील तरीके से किशोरी का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ के मामले में युवक सोमिल को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी युवक को पांच साल के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी किराएदार सोमिल पुत्र विजय बाबू निवासी बासमंडी आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे, बाबा गरीब दास कोतवाली तथा जिला बरेली यूपी के खिलाफ नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकते करने का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि सोमिल ने 20 अगस्त 2022 को में आरोपी सोमिल ने मकान मालिक की 13 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकत की।

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