सत्येन्द्र कुलश्रेष्ठ, जुलाई 27 -- यदि आप मकान या कोई अन्य भवन बनाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। अब प्रदेश में लेबर सेस रजिस्ट्रेशन और निर्माण पर लगने वाले सेस को जमा करने के बाद ही संबंधित भवन का नक्शा पास हो सकेगा। शासन ने इस संबंध में सभी प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देश जारी किए गए हैं। कोई व्यक्ति या कार्यदायी संस्था 10 लाख रुपये से अधिक का रेजीडेंशिएल निर्माण करती है तो उस पर एक प्रतिशत लेबर सेस लगाया जाता है। लेबर सेस, भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए लगाया जाता है। इस राशि का उपयोग, श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह आदि के लिए योजनाओं को संचालित करने में किया जाता है। शासन के विशेष सचिव कुणाल सिल्कू की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य स...