मुंगेर, जनवरी 14 -- मुंगेर, एक संवाददाता। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर मुंगेर कुमार अभिषेक (बिहार प्रशासनिक सेवा) ने धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है। जारी आदेश के अनुसार, मकर संक्रांति का पर्व दिनांक 14 एवं 15 जनवरी को मनाया जाएगा, जिस दौरान अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे। इस अवसर पर अत्यधिक भीड़, निजी नावों के परिचालन तथा स्नान घाटों पर पटाखा छोड़े जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे विधि-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश ज...