नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डेविड येल और जोसेफ हाइनमर के मकबरे को स्थानांतरित करने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। साथ ही स्मारक के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मद्रास लॉ कॉलेज (अब डॉ. आंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज) के परिसर में स्थित इस मकबरे को फोर्ट सेंट जॉर्ज गजट में जनवरी 1921 की अधिसूचना के माध्यम से संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। यह कॉलेज हाईकोर्ट परिसर का हिस्सा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर संस्कृति मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से पूछा कि क्या वह हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर...
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