नई दिल्ली, मई 16 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक अब्बास अंसारी की जमानत की शर्तों में ढील देते हुए उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ के दौरे के दौरान गाजीपुर स्थित घर पर रहने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी अंसारी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान गाजीपुर वाले घर में तीन रात ठहरने की अनुमति दी है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यूपी सरकार की गोपनीय रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए आरोपी अंसारी को राहत देने के लिए 7 मार्च के अपने आदेश में संशोधन कर दिया। पीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद 7 मार्च को मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ...