मऊ, नवम्बर 16 -- मऊ, संवाददाता। तीन वर्ष पूर्व रानीपुर थाना क्षेत्र के पलिया में मायके से ससुराल नहीं जाने के विवाद को लेकर पत्नी की फावड़े से प्रहार करके की गई हत्या के मामले में शनिवार को कोर्ट ने हत्यारोपित पति को दोषी करार दिया। जनपद न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद ने दोषी हत्याभियुक्त पति को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि बच्चों के भरण-पोषण के लिए देने का आदेश दिया। रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पलिया गांव में 19 जनवरी 2022 को घटना हुई थी। मामले में मामले में मृतका प्रमिला की मां सोमारी देवी ने रानीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि उनकी लड़की प्रमिला की शादी हलधरपुर थाना क्षेत्र के इशरतपुर खालिसपुर निवासी आरोपी सुनील राजभर के साथ हिन्दू रीति-रिवाज ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.