कौशाम्बी, फरवरी 21 -- मंद बुद्धि युवती से दुराचार के एक मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना सैनी थाना क्षेत्र में करीब नौ साल पहले घटित हुई थी। सैनी थाना क्षेत्र की एक 30 वर्षीय युवती मनोरोगी है। इसकी वजह से उसकी शादी भी नहीं हुई। दिसम्बर 2015 में परिजनों ने देखा तो उसका पेट अजीब सा था। पहले तो परिवार वालों ने इसे बीमारी समझा। बाद में 25 दिसम्बर 2015 को मां व भाई युवती को लेकर डॉक्टर के यहां प्रयागराज गए। वहां चेकअप कर चिकित्सक ने बताया कि युवती के पेट में आठ महीने का गर्भ है। पीड़िता के भाई के मुताबिक उसकी बहन ने इशारे में आरोपी बोडा पासी पुत्र केशनाथ निवासी शंभुई थाना सैनी का घर बताया। यह भी बताया कि उसी ने झील के किनारे ...