गुड़गांव, जनवरी 25 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की सिविल अदालत ने हरी नगर में स्थित एक मीट शॉप के लाइसेंस रिन्यूअल और निगम द्वारा शॉप को सील न करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सिविल जज दीपांशु सरकार की अदालत ने स्पष्ट किया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हरी नगर निवासी सकील ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया था कि वह लंबे समय से मीट की दुकान चला रहे हैं। उनके अनुसार, नगर निगम ने 19 नवंबर 2020 को उन्हें लाइसेंस जारी किया था, जिसकी वैधता वर्ष 2028 तक है। उन्होंने 9 दिसंबर 2024 को निगम द्वारा दुकान बंद करने के लिए दिए गए नोटिस को चुनौती देते हुए राहत की मांग की थी। मंदिर के पास शॉप और नियमों का उल्लंघन नगर निगम की ओर से पेश हुए अधिवक...
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