चेन्नई, मार्च 6 -- मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिंदू मंदिरों के परिसर में केवल भक्ति गीत ही बजाए जाने चाहिए। अन्य प्रकार के गीत, विशेष रूप से फिल्मी गानों को बजाने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला पुडुचेरी के एक भक्त, वेंकटेश सौरिराजन की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिन्होंने शिकायत की थी कि मंदिर उत्सवों के दौरान आयोजित ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती की पीठ ने 24 फरवरी को दिए अपने आदेश में कहा कि मंदिर के भीतर किसी भी उत्सव के दौरान, चाहे वह मंदिर प्रशासन द्वारा आयोजित हो या भक्तों की ओर से, केवल भक्ति संगीत ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित सरकारी अधिकारियों की ओर से यह आश्वासन दिया ग...