बरेली, अप्रैल 26 -- मंदबुद्धि और दिव्यांग लड़की से दिनदहाड़े दुष्कर्म के मामले में ट्रैक जज अशोक कुमार यादव की कोर्ट ने दोषी अनिल गंगवार को सश्रम 14 वर्ष की कैद की सजा सुनवाई। कोर्ट ने दोषी पर 57 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना में से 50 हजार की राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि शेरगढ़ में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराए थी। आरोप था कि उसकी बेटी मंदबुद्धि एवं दिव्यांग है।थानाक्षेत्र शाही के गांव चकदहा भगवतीपुर निवासी अनिल गंगवार ननिहाल आया था। पीड़िता का गांव भी वही है। 28 जुलाई 2023 को दिन के 11 बजे उसकी दिव्यांग बेटी दादा को देखने घर से बाहर गयी थी। तभी अनिल गंगवार ने उसकी बेटी को जबरन गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पर आकर आपबीती अपनी मां को बताई।शेरगढ़ पुलिस ने ...