शाहजहांपुर, नवम्बर 13 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। चार साल पहले तिलहर में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम, कक्ष संख्या 23, कृष्ण लीला यादव ने यह फैसला सुनाया। घटना 8 मई 2021 की है। तिलहर कस्बे के निवासी विशाल गोस्वामी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके पड़ोस में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला रहती थी, जो पन्नी डालकर गुजर-बसर करती थी। रात करीब साढ़े नौ बजे पड़ोस का युवक राजेंद्र पुत्र छुन्ना आया और महिला के साथ चारपाई पर दुष्कर्म करने लगा। विशाल ने दीवार के पीछे से वीडियो बना लिया और 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित किया और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का...