बस्ती, अप्रैल 18 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने मानसिक रूप से कमजोर 16 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अरुण श्रीवास्तव व अखिलेश दुबे ने कोर्ट में मामले का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि परसरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के भाई ने 30 सितम्बर 2016 को थाना परसरामपुर में तहरीर देकर कहा की उसकी 16 वर्षीय बहन मंदबुद्धि है। उसके साथ राम किशोर चौहान लगभग दो माह से बहला फुसलाकर बलात्कार कर रहे थे। उसके पेट में बच्चा भी था जो बाद में खराब हो गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रामकिशोर चौहान के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करके आरोप प...