कन्नौज, अप्रैल 19 -- कन्नौज, संवाददाता। मंदबुद्धि किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दो आरोपियों को अदालत दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपियों को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 5000 का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में 1 जुलाई 2018 को फर्रुखाबाद जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर देवरिया निवासी इंद्रवीर पुत्र देवी दयाल व बिशुनगढ़ निवासी आलोक पुत्र रामचंद्र यादव ने मंदबुद्धि किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की थी । घटना को लेकर किशोरी की मां ने इन दोनों आरोपितों सहित गुड्डू के खिलाफ अगले दिन 2 जुलाई को थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने 7 फरवरी 20...