संभल, मई 12 -- थाना बहजोई के एक गांव में मंदबुद्धि किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी को 12 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह के अनुसार, बहजोई के एक गांव में 26 सितंबर 2020 की शाम 4.30 बजे 14 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी जंगल में शौच को गई थी। उसी समय गांव के चंद्रकेश उर्फ चौखे भी वहां पहुंच गया। किशोरी को अकेला आता देख उसने उसको गलत नियत से पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। किशोरी के शोर मचाने पर उसकी दो भतीजी जो गोबर लेकर जा रही थी, मौके पर पहुंच गई। जिससे आरोपी किशोरी छोड़ धमकी देता हुआ वहां से भाग गया था। किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाना बहजोई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के ब...