नई दिल्ली, मई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी और मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही बंद कर दी। मंत्री शाह 'आपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी हैं। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से पेश अंतरिम रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अदालत मामले का किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं करना चाहती है। इससे पहले, पीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल द्वारा एसआईटी की ओर से दाखिल स्थिति रिपोर्ट पर विचार किया। रिपोर्ट में कहा गया कि एसआईटी ने 21 मई को घटनास्थल का दौरा किया और जांच की।...