सहारनपुर, नवम्बर 20 -- जिले में राजस्व बढ़ाने और अनुबंध व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मंडी परिषद, जिला पंचायत और नगर निकायों को अब सभी प्रकार के ठेकों पर स्टांप शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी की ओर से मंडी परिषद, जिला पंचायत और नगर निकायों आदि को भेजे जा रहे नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी कार्यवाही से पहले अपने ठेकों का विवरण प्रस्तुत करें ताकि स्टांप शुल्क की गणना कर, जमा कराया जा सके। निर्माण कार्यों को फिलहाल इस दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन खनन, पथकर, सफाई, पार्किंग, विज्ञापन, ठेला-रेहड़ी, जलकर, टैक्स वसूली जैसे अन्य सभी ठेका अनुबंधों पर स्टांप शुल्क लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि काफी समय से कई निकायों में ठेकों का नवीनीकरण बिना स्टांप शुल्क के किया जा रहा था, जिससे सर...