शामली, दिसम्बर 2 -- सहारनपुर मंडलायुक्त न्यायालय ने कांधला की सैकड़ो वर्ष से पुरानी परम्परागत श्री रामलीला कमेटी के पक्ष की अपील पर सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट सहारनपुर मंडल के आदेश को अपील का निस्तारण न होने तक स्थगित कर दिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज प्रबंधक, परम्परागत श्री रामलीला कमेटी, ने बताया कि कोर्ट ने श्री रामलीला कमैटी प्रतिवादी पक्ष कमेटी की सभी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने सहायक निबंधक, सहारनपुर द्वारा 19 जून 2025 के बाद की गई किसी भी कार्रवाई - चाहे चुनाव अनुमोदन हो, नवीनीकरण हो या मान्यता - को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया। कमेटी के प्रबंधक पूज्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, "यह केवल एक संस्था की नहीं, सदियों पुरानी रामलीला परंपरा और सनातन संस्कृति...