बेगुसराय, फरवरी 18 -- चेरियाबरियारपुर। मंझौल व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के कांड 261/18 का सोमवार को फैसला सुनाया है। इसमे तीन अप्राथमिकी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मौसम कुमार उर्फ कन्हैया ने बताया कि खोदावंदपुर थाना के सामने में मेडिकल स्टोर में हथियार के वल पर पांच हजार रुपये की लूट की अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध कांड दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू किया। पुलिस ने जांच में तीनों लोगों को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया। तीनों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। इसके बाद लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया चली। बताया गया है कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर पाए जिस कारण अभियुकों को बरी किया गया। खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मटिहानी निवासी च...