चाईबासा, अगस्त 31 -- चाईबासा, संवाददाता। हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर की अदालत ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15-15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में मंझारी के बरकी मारा निवासी मोटू बागे और बुढ़िया पुरती शामिल हैं। दोनों के खिलाफ 11 जून 2022 को मंझारी थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 10 जून 2022 को रात में लगभग 10 बजे बुघिया पूर्ति साला मोटू बागे के साथ मिलकर माना पूर्ति को त्रिशुल पेट में भोंक दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। उस समय दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.