रामपुर, दिसम्बर 18 -- अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में जेल में बंद सपा के राष्ट्रीय महासचिव मो. आजम खां को गुरुवार को शहर कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण देने के मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खां को बरी कर दिया है। फैसले के दौरान आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। दोषमुक्त होने पर कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली में दो अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उनका आरोप है कि सपा नेता आजम खां ने 29 मार्च 2019 को सपा प्रत्याशी के तौर पर सपा कार्यालय पर भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें उस समय के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विवादित बयान देकर माहौल भड़काने का कार्य किया था। साथ ही चु...