गढ़वा, अक्टूबर 10 -- खूंटी, संवाददाता। सिविल सर्जन डॉ नागेश्वर मांझी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सिविल सर्जन कार्यालय कक्ष में गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम एवं क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों अधिनियमों के अनुपालन और क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. मांझी ने बताया कि जिले में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत कुल सात अल्ट्रासाउंड क्लीनिक तथा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के तहत 58 क्लीनिक पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थानों में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। सभी पंजीकृत संस्थान पारदर्शिता बनाकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। डॉ मांझी ने कहा कि भ्रूण लिंग परीक्षण ...