पटना, जनवरी 31 -- निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने गुरुवार को पटना डीविजन के पूर्व खाद्य निरीक्षक और उसके परिवार के नाम पर अर्जित 52 लाख 80 हजार 333 रुपए अवैध अचल संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का फैसला दिया है। आदेश में दोषी को 30 दिनों की मोहलत दी गयी है। कोर्ट के फैसले से सरकार को एक भ्रष्ट लोकसेवक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में सफलता मिली है। विशेष अदालत ने डीएम को निर्देश दिया कि इस फैसले के तहत प्रतिवादियों द्वारा उक्त अवैध चल व अचल संपत्ति को 30 दिनों के भीतर नही सौंपते है तो उनकी वह संपत्ति सरकार के पक्ष में जब्त कर लें। विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि पटना डिविजन के तत्कालीन खाद्य आपूर्ति निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार पर निगरानी अन्वेष्ण ब्यूरो ने वर्ष 2013 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ...
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