नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नगर निगम के दो अफसरों एके राय और राकेश रावत को भ्रष्टाचार और साजिश के मामलों में दोषी ठहराया है। यह मामला जनवरी 2021 का है। शिकायतकर्ता विनोद कुमार गुप्ता ने सीबीआई को सूचना दी थी कि उन्होंने घरेलू उद्योग के पांच लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उस समय लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर एके राय ने प्रत्येक लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और सीबीआई की विस्तृत जांच को देखने के बाद कहा कि एके राय के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा सात और आईपीसी की धारा 120बी के तहत दोष साबित हो गया है। जबकि राकेश रावत को केवल साजिश में दोषी पाया गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। रंगेहाथ पकड़ा गया था दोषी शिकायत के आधार पर मामले में सीबीआई ने जाल ...