नई दिल्ली, सितम्बर 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब सरकार के एक अधिकारी को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अधिकारी की याचिका पर किए गए व्यवहार की कड़ी निंदा की है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्देश को बहुत ही अस्पष्ट और असामान्य आदेश करार दिया। पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका से निपटने के तरीके की निंदा करते हैं। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को या तो अग्रिम जमानत देने वाली अर्जी स्वीकार कर लेनी चाहिए थी या फिर उसे उसके गुण-दोष के आधार पर खारिज कर देना चाहिए था। हैरानी की बात है कि हाईकोर्ट ने एक सह-अभियुक्त को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर रिश्वत की राशि स्वीकार करने का आरोप है। यह था मामला पंजाब सरकार के अधिकारी गु...