कानपुर, जनवरी 3 -- कानपुर-लखनऊ, विधि संवाददाता। सर्जिकल गुड्स लेकर जा रहे वाहन (छोटा हाथी) को रोक कर सामान अपने कब्जे में लेने और वाहन छोड़ने के एवज में 20 हज़ार रुपये की रिश्वत की मांगने के आरोपी कानपुर के कल्याणपुर थाने की रावतपुर चौकी के तत्कालीन इंचार्ज विष्णुदत्त, नवशील धाम चौकी प्रभारी संजीव कुमार तथा अन्य आरोपी संजय सिंह और अंजनी सिंह को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार बरनवाल ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। सर्जिकल उत्पाद से भरा वाहन कब्जे में ले लिया था अभियोजन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि लक्षमण ने 19 मार्च 2010 को फजलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा है कि वह अपने छोटे हाथी पर शाम को छह बजे सर्जिकल गुड्स लादकर ऑफिस जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल पर एक वर्दीधारी और एक सादे कपड़ो में बैठा व्यक्ति उ...