रांची, फरवरी 15 -- रांची। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड पांच आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर अदालत अब 17 फरवरी को अपना आदेश सुनाएगी। मामले में आरोपी अफसरों अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास एवं कुमुदिनी टुडू की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर पांच फरवरी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 17 फरवरी को सुनाएगी। आरोपियों ने मामले में गिरफ्तारी के बचने के लिए अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए एक फरवरी को याचिका दाखिल की है।

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