गोरखपुर, अप्रैल 6 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। भ्रष्टाचार का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार ने सिंचाई खंड गोंडा के तत्कालीन सहायक अभियंता रामकेवल सिंह, तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर/संगणक भाई लाल मिश्रा व बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के तुलसी पार्क वार्ड नम्बर दो निवासी सीताराम साहू को पांच साल के कठोर कारावास एवं अभियुक्त रामकेवल सिंह व भाई लाल मिश्रा को 60 हजार रुपये तथा अभियुक्त सीताराम को 45 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि वादी रामानंद गुप्ता निरीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर द्वारा वर्ष 1996 में मुकदमा दर्ज कराया गया। उनका कहना था कि अभियुक्तों ने आपस में दुरभिसंधि कर फर्जी मास्टर रोल बनाकर ...
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