गोरखपुर, मार्च 6 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। भ्रष्टाचार के आरोपित कैंपियरगंज तहसील में तैनात तत्कालीन पेशकार अरविंद कुमार श्रीवास्तव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ओमकार शुक्ल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष का कहना था कि शिकायतकर्ता सुभाष सिंह पीपीगंज थाना क्षेत्र के गांगपार का निवासी है। 24 जनवरी 2025 को उसने एक शिकायती प्रार्थना पत्र भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर इकाई को दी। उसका कहना था कि उसके ससुर रामनवल की मृत्यु 28 सितम्बर 2014 को हो चुकी है और कोई संतान न होने के कारण संपूर्ण संपति की वारिस उसकी पत्नी अमरावती और उसकी बड़ी बहन कमलावती हुई। परन्तु शिकायतकर्ता की पत्नी के चाचा आदि लोगों ने जालसाजी कर संपति पर अपने नाम वरासत करा लिया। इस बावत शिकायतकर्ता ने वर्ष 2014 में ही ...
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