वाराणसी, फरवरी 10 -- वाराणसी, संवाददाता। कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल और उनके परिवार की संपत्तियों की कुर्की से जुड़े प्रकरण में अपर जिला जज (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत 11 फरवरी को आदेश पारित करेगी। सोमवार को न्यायालय ने अभियोजन और आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। पिछले दिनों अभियोजन पक्ष ने आरोपी की संपत्तियों को अटैच करने की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। इस पर आरोपी पक्ष के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने आपत्ति प्रस्तुत की। उन्होंने दलील दी कि पुलिस की ओर से दाखिल अर्जी सक्षम उच्चाधिकारी की संस्तुति के बिना है। साथ ही आरोपी पर लगाए गए प्रावधान स्पेशल एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जिन पर बीएनएसएस के प्रावधान लागू नहीं होते। उन्होंने ...