भोपाल, फरवरी 4 -- भोपाल में अब सार्वजनिक जगहों पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल जिला कलेक्टर ने सोमवार को एक आदेश जारी कर जिले के अधिकार क्षेत्र में सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 (2) के अंतर्गत आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। भीख मांगने वालों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार स्थित आश्रय स्थल को भिक्षुक गृह के रुप में आरक्षित किया गया है।भोपाल के पब्लिक प्लेस में भीख देने और लेने पर रोक भोपाल जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि समाचार पत्रों एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से पत...