रांची, अगस्त 13 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-वन की अदालत में बुधवार को हिंदूवादी नेता भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अद्यतन केस डायरी देखने के बाद उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई में घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज और अद्यतन केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग भैरव सिंह के अधिवक्ता ने की। चुटिया थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के आरोप में स्थानीय पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में है। उस पर पार्किंग का टेंडर को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने का आरोप है। यहां बता दें कि गिरफ्तारी के दूसरे दिन 21 जुलाई के न्यायिक दंडाधिकारी-8 की अदालत में उसकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के पश्चात अदा...