रांची, अगस्त 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। हिंदू संगठन से जुड़े भैरव सिंह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने शुक्रवार को भैरव सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए भैरव सिंह ने याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 47 का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। भैरव सिंह को 19 जुलाई को चुटिया थाना में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 25 मई को स्मार्ट बाजार पार्किंग में एक व्यक्ति की पिटाई की ...