बुलंदशहर, मई 31 -- न्यायालय एसीजेएम-1 के न्यायाधीश जुल्फिकार आलम ने भैंस चोरी के मामले में एक अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधिकी सजा सुनाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव बैर में भैंस चोरी की घटना हुई थी। 31 मार्च 2021 को ककोड़ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और 5 जून 2021 को जांच कर आरोपी इस्लाम उर्फ बहरा पुत्र अतर सिंह निवासी गांव रोहिंदा थाना अरनियां के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। न्यायालय एसीजेएम-1 के न्यायाधीश जुल्फिकार आलम ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी इस्लाम उर्फ बहरा को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त इस्लाम उर्फ बहरा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया है।
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